आज की पोस्ट में हम जानने वाले है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE-2009 ) क्या है ? शिक्षा के अधिकार अधिनियम की विशेषताऍं , RTE के उद्देश्य क्या है , इसकी शुरूआत कब की गई इन सभी बिन्दुओ को अच्छे से जानने के लिए पोस्ट को अंत तक जरूर पढे जिससे परीक्षा में आने वाला हर प्रश्न आप की सोच से बाहर नही जाऐ ।
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE-2009 )
भारतीय संसद में 4 अगस्त 2009 को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा ( कक्षा 1 से 8 तक ) को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया जिससे सभी बच्चों को अपनी प्रारम्भिक शिक्षा नि:शुल्क एवं अनिवार्य रूप से प्राप्त हो सके अगर बच्चाें को शिक्षा ही प्राप्त न हुई तो देश का विकास कैसे संंभव हो सकेगा ।
तथा 86 वें संविधान संसोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में एक नए अनुच्छेद 21 (A) को समाहित किया गया है जिससे 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी बन गया है
शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया
शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE-2009 ) 2009 में बनाया गया तथा 1 वर्ष बाद इस अधिनियम को लागू किया गया
RTE का मतलब / अर्थ
RTE Act का अर्थ Right to education act इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहद बच्चो को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रवधान है ।
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE-2009 ) के उद्देश्य
इस अधिनियम को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य है
- यदि कोई बच्चा 6 वर्ष तक की आयु में प्रथम कक्षा में प्रवेश नही ले पता है तो उसे बाद में उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाऐगा
- उसे कक्षा के स्तर तक लाने के लिए अतिरिक्त अध्ययन व प्रशिक्षण की सुविधाऍं भी दी जाएगी ।
- किसी भी बच्चेेको प्रवेश देने से मना नही किया जाएगा
- किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से विद्यालय से नही निकला जाएगा ।
- किसी भी बच्चे को 8 वीं कक्षा तक अनुतीर्ण नही किया जाएगा ।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषताऍं
- सरकार के लिए 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक और बालिकाओ को शिक्षित करना अनिवार्य होगा
- शिक्षा विभाग के सदस्य या कर्मचारी घर घर जाकर स्कूल से छूटे बच्चों की तलाश करेगें
- अभिभावको की भी यद जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को विद्यालय भेजें ।
- बालको को अनुत्तीर्ण नही किया जायें
- कोई भी विद्यालय बच्चो को प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा ।
- विद्यालय में 60 बच्चे होने पर कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक होगे ।
- इस कानून के तहत एक शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र नही होगे । जो कि कोठारी आयोग की अनुशंसा 1 : 30 से कम है ।
- विकलांग , मन्दबुद्धि बच्चों के लिए अशिक्ष्ज्ञित शिक्षको की व्यवस्था होगी ।
- खर्च का बहन केन्द्र व राज्य सरकारें मिलकर करेगी ।
- बालको को घर से 1 कि.मी. के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना होगा ।
- राज्य सरकारे 6 वर्ष से कम आयु के बालको के लिए प्री. स्कूलिंग की व्यवस्था करेगी
- सत्र शुरू होने से 6 महीने बाद तक प्रवेश दिया जायेगा
- निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट गरीब बच्चो के लिए आरक्षित होगी ।
- निजी स्कूलो में कोई पूर्व स्क्रीनिंग टेस्ट , प्रतियोगिता आदि पर प्रतिबन्ध होगा ।
- अध्यापको को अनावश्यक सराकरी कार्यो से मुक्त रखा जायेगा
- तीन वर्ष की अवधि में आधारभूत सुविधाओ की व्यवस्था विद्यालयों में कराई जायेगी ।
- बच्चों का स्कूल फीस , यूनिफार्म , किताबाें, परिवहन, मध्यान्ह जैसी व्यवस्थाओ पर खर्च भी शून्य होगा ।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबन्धित महत्वपूर्ण बिन्दू
- वर्ष 2006 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मॉडल विधेयक विकसित किया गया
- 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया
- 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपुत्र में प्रकाशित हुआ
- 1 अप्रैल 2010 को सारे देश में लागू हो गया ।
- ऐसा बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है उसने प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश नही लिया है तो उसकी आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला कराया जायेगा
- जब तक कि बालक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न कर ले उसे बीच में किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण कर रोका नही जा सकता ।
- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में बिलम्ब या न प्रस्तुत करने के आधार पर बालक को प्रवेश से वंचित नही किया जा सकता ।
- प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यून्तम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है शैक्षिक योग्यता में शिथिलता मात्र अधिनियम लागू होने के 5 वर्ष तक रहेगी ।
- किसी भी शिक्षक के लिए निजी शिक्षण कार्य पूर्णत: वर्जित है
- प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जाएगा ।
- आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए सभी निजी स्कूलो के काम में दाखिला लेने के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण
हम ने सीखा -
इस पोस्ट में हम ने देखा की शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या होता है , इसका अर्थ ,उद्देश्य , परिभाषा , विशेषताऍ तथा मुख्य बिन्दू । सभी को हम ने विस्तार से जाना आशा करता हॅू । आप सभी को यह पोस्ट अच्छी लगी होगी । अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करे ।